उत्तराखंड

हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ FIR, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होने का मामला सामने आया है। अमित कुमार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 299 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(q) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

मामला हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद हुए कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम से जुड़ा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी ने अनुसूचित जाति के खिलाफ आपत्तिजनक एवं जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मामले में विनोद आर्य और अमित कुमार की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई थी।

पुलिस ने अमित कुमार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, FIR में लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

रामलीला मैदान के कथित शुद्धिकरण को लेकर पहले से चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होने से उत्तराखंड की सियासत और गरमा गई है। खास बात यह है कि जिस मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही थी, उसी घटनाक्रम के बीच अब राहुल गांधी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हुआ है।

फिलहाल अन्य राज्यों में भी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने तथा पंजाब के अमृतसर में जीरो FIR की चर्चाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

Arif Ansari

Chief Editor Dastak 24x7 News

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