इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोर्ट ने किए मुकदमा दर्ज करने के आदेश
पीड़िता की शिकायत व थाने मे चल रही गतिविधियों पर लिया संज्ञान, मामले की जांच एएसपी या सीओ से कराने का जारी किया फरमान...
(HR)
देहरादून। न्यायालय द्वारा एक महिला के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखने के आरोप मे तत्कालीन ऋषिकेश इंस्पेक्टर रितेश शाह सहित आठ पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ करने के आदेश जारी किए है। कोर्ट ने मामले की जाँच एएसपी रेंक या किसी सीओ से कराने के लिए एसएसपी को भी निर्देशित किया है। आरोपी इंस्पेक्टर वर्तमान मे जनपद टिहरी के मुनिकीरेती थाने मे प्रभारी के रूप मे तैनात है।
जानकारी के अनुसार गुमानी वाला निवासी पीड़िता लता कांडपाल ने 24 जुलाई 2023 को कोर्ट मे प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि बीते वर्ष 2021 मे कोरोना काल के दौरान अप्रैल माह मे ऋषिकेश कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह व उनके साथी पुलिस कर्मी उप निरीक्षक रघुवीर कापरवान, उत्तम रमोला, मीनू यादव, हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह, कांस्टेबल आदित्य, कांस्टेबल मनोज बिष्ट व कांस्टेबल सत्यवीर द्वारा उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज़ किया गया था। महिला ने कोर्ट को आरटीआई के तहत मांगी गई कोतवाली की फुटेज भी दिखाई। सीसी टीवी फुटेज मे दिख रही कई गतिविधियों को कोर्ट ने उल्लंघन माना है। जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत ने ऋषिकेश कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह व उनके साथी पुलिस कर्मी उप निरीक्षक रघुवीर कापरवान, उत्तम रमोला, मीनू यादव, हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह, कांस्टेबल आदित्य, कांस्टेबल मनोज बिष्ट व कांस्टेबल सत्यवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ कर जांच कराने के आदेश दिए है। कोर्ट ने अपने आदेश मे यह भी स्पष्ट किया हैं कि मामले की जांच इंस्पेक्टर रेंक से ऊपर अपर पुलिस अधीक्षक या क्षेत्राधिकारी से कराई जाए। कोर्ट द्वारा मामले मे न्यायालय की धारा 75 किशोर न्याय अधिनियम 2015, भारतीय दंड सहिता की धारा 220, 323, 342, 330, 385, 386 मे जांच कराने के आदेश दिए है।