उत्तराखंडएक्सक्लूसिव खबरेंदेहरादूनहरिद्वार

एचआरडीए कनिष्ठ अभियंता बलराम सिंह व प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

अवधूत मंडल आश्रम के अवैध निर्माण की पत्रावली हुई थी कार्यालय से गायब...

हमज़ा राव।

हरिद्वार। अवधूत मंडल आश्रम के अवैध निर्माण की पत्रावली कार्यालय से गुम हो जाने के मामले मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा एचआरडीए के कनिष्ठ अभियंता बलराम सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए गए है। आरोप है कि बलराम सिंह द्वारा रिश्वत लेकर पत्रावली क़ो गायब कर दिया गया।

(फ़ाइल फोटो)

जानकारी के अनुसार एडवोकेट रोहिताश शर्मा ने कोर्ट मे प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया क़ि अवधूत मंडल आश्रम के महाराज द्वारा आश्रम की आड़ मे सिंहद्वार जाने वाली रोड पर अवैध व्यवसायिक निर्माण करते हुए दुकाने निर्मित की हुई है। जिस पर हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद दिनांक 18/09/2012 क़ो आश्रम के महाराज संतोषानंद ने अवैध निर्माण के अशमनीय भाग क़ो तोड़ने व विकास शुल्क जमा करने का शपथ पत्र दिया था। परन्तु अवैध निर्माण आज तक नहीं तोड़ा गया है। ज़ब इस समबंध मे एडवोकेट रोहिताश द्वारा आरटीआई की सहयता से जानकारी की गई तो पता चला की अवधूत मंडल आश्रम के अवैध निर्माण की पत्रावली ही कार्यालय से गायब है। जिसके बाद उनके द्वारा एचआरडीए के अपिलीय अधिकारी क़ो मामले मे आगे अपील की गई। अपिलीय अधिकारी द्वारा 21/06/23 क़ो आदेश जारी करते हुए प्रशासनिक अधिकारी को प्राथमिकता के साथ पत्रावली की खोजबीन करने व एक माह में पत्रावली के ना मिलने पर मुकदमा दर्ज़ कराने के आदेश जारी किए गए थे। 5-6 महीने गुज़र जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने के चलते उनके द्वारा कोर्ट मे प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। वही, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा नगर कोतवाली पुलिस क़ो मामले मे मुकदमा दर्ज़ करने के आदेश जारी किए गए है।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!