कार्रवाई: सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विवादित टिप्पणी करने वाले भैरव सेना जिलाध्यक्ष चरणजीत पाहवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज!
सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर कोर्ट ने दिए आदेश...

हरिद्वार। सोशल मिडिया पर विवादित टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में भैरव सेना के जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह पाहवा के खिलाफ सिडकुल पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज क़र लिया है। आरोपी ने सामाजिक कार्यकर्ता को आतंकवादी बताया। आरोप है कि उसके समुदाय, धार्मिक स्थल व पुस्तक को भी अपमानित किया। आरोपी आदतन ऐसे टिप्पणियां सोशल मिडिया पर करता रहता है।
जानकारी के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल सत्तार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बीते दिनों उसने ज्वालापुर के दुर्गा चौक पर बनी अवैध गौशाला को हस्तांतरित करने के संबंध में मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर शिकायत की थी। जिसका संज्ञान लेते हुए नगर निगम ने अवैध गौशाला को तीन दिन में हटाने के लिए चरणजीत पाहवा को नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद ज़ब गौशाला को नहीं हटाया गया तो नगर निगम ने उक्त गौशाला को हटा दिया। जिसके बाद से चरणजीत पाहवा उससे रंजिश रखता चला आ रहा है। आरोप है कि चरणजीत पाहवा फेसबुक के माध्यम से उसके धर्म को लेकर विवादित टिप्पणियां करने लगा। जिसके बाद उसने इसकी शिकायत पुलिस को की लेकिन चरणजीत बाज नहीं आया और लगातार विवादित टिप्पणियां करने लगा। जिसके बाद बीते अप्रेल माह में उसकी एक पोस्ट पर भी चरणजीत ने धार्मिक स्थल व पुस्तक को लेकर कई तरह कि विवादित टिप्पणियां की। यहां तक कि उसको आतंकवादी लिखा। आरोप है कि चरणजीत ने उसको जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल सत्तार ने मामले की शिकायत सिडकुल पुलिस व एसएसपी को की। कार्रवाई न होने के बाद कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए देवभूमि भैरव सेना संगठन के जिलाध्यक्ष आरोपी चरणजीत सिंह पाहवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। वहीं इंस्पेक्टर सिडकुल मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज क़र लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।