उत्तराखंडहरिद्वार

अफवाहों से बचें, वेतन बढ़ोतरी का कोई आदेश जारी नहीं

हरिद्वार। विपिन कुमार ने जनपद हरिद्वार के सभी श्रमिकों से सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन बढ़ाने संबंधी अभी तक कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है।
उप श्रमायुक्त ने बताया कि वर्तमान में नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों जैसे फार्मा व फूड कंपनियों में अकुशल श्रमिकों का कुल वेतन ₹13,018 निर्धारित है, जिसमें पीएफ और ईएसआई कटौती के बाद लगभग ₹11,358 श्रमिकों को प्राप्त होते हैं। वहीं इंजीनियरिंग उद्योगों जैसे बाइक व वाहन निर्माण कंपनियों में वेतन ₹13,800 निर्धारित है।


उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ फोटो और संदेश वायरल होने के कारण श्रमिकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि सरकार ने वेतन बढ़ा दिया है, जबकि ऐसा कोई आदेश फिलहाल जारी नहीं हुआ है। यदि भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है और राज्य सरकार उसे लागू करती है तो कंपनियों में भी तत्काल प्रभाव से उसे लागू कराया जाएगा।
उप श्रमायुक्त विपिन कुमार ने कहा कि श्रमिक किसी भी प्रकार के बहकावे में न आएं। यदि किसी को वेतन, ओवरटाइम, बोनस, एरियर या अन्य किसी समस्या से संबंधित शिकायत हो तो वह रोशनाबाद स्थित श्रम विभाग कार्यालय में लिखित अथवा मौखिक रूप से शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने बताया कि श्रमिक प्रतिनिधियों के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं और विभाग द्वारा सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
उन्होंने क्षेत्र में शांति बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और अपने-अपने प्रतिष्ठानों में शांतिपूर्वक कार्य करने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि श्रम विभाग श्रमिकों की हर समस्या का गंभीरता से संज्ञान लेकर समाधान करेगा।

Arif Ansari

Chief Editor Dastak 24x7 News

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