धारा 41 का नोटिस न देना कोतवाल को पड़ा भारी, डीआईजी रेंज ने किया निलंबित
उत्तराखंड। 7 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में थाने से जमानत दिए जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करना रामनगर कोतवाल पर भारी पड़ा है। पुलिस उपमहानिरीक्षक कुमाऊं योगेंद्र रावत द्वारा रामनगर कोतवाल अरुण सैनी को धारा 60 आबकारी अधिनियम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार थाने से जमानत न देने को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाल को निलंबित किया गया है। प्रदेश में इस तरह के मामले में कार्यवाही का यह पहला मामला है। अमूमन पुलिस 7 वर्ष तक के अपराधों में शामिल पाए गए आरोपियों को 41 का नोटिस देने के बजाय गिरफ्तार कर लेती है पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही पर आपत्ति जताते हुए ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे,अब रामनगर कोतवाल के निलंबन से महकमे में हलचल है।