बिना सूचना दिए होटल मे विदेशी नागरिकों को ठहराने के मामले मे लोकल इंटेलिजेन्स की शिकायत पर कार्रवाई!
होटल स्काई हाइटस के प्रबंधक के खिलाफ द फॉरेनर एक्ट उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज...
हरिद्वार। होटल मे दो विदेशी नागरिकों को बिना एलआईयू को सूचना दिए ठहराने के मामले मे नगर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एलआईयू की शिकायत पर होटल स्काई हाइटस के प्रबंधक के खिलाफ द फॉरेनर एक्ट उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते जून को होटल मे लिथुनिआ रिपब्लिक व नींदरलैंड के दो नागरिकों को होटल मे ठहराया गया था।
जानकारी के अनुसार स्थानीय अभिसचूना इकाई (एलआईयू) हरिद्वार के उपनिरीक्षक बलजीत सिहं राजवंशी ने नगर कोतवाली मे मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि बीते 22 अक्टूबर को उनके द्वारा हेड कांस्टेबल मंशा राम के साथ भूपतवाला शांति कुंज के पास स्थित होटल स्काई हाइटस चैक किया गया तो सामने आया कि होटल के कमरा नंबर 01 मे 17/06/24 को दो विदेशी नागरिकों को 24 घंटे के भीतर बिना एलआईयू को सुचना दिए ठहराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एलआईयू द्वारा होटल स्काई हाइटस के प्रबंधक संजय कुमार के खिलाफ द फॉरेनर एक्ट के तहत नगर कोतवाली मे मुकदमा दर्ज कराया गया है। नगर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि होटल प्रबंधक ने बीते जून को होटल मे लिथूनिआ रिपब्लिक व नींदरलैंड के दो नागरिकों को होटल मे ठहराया गया था। जिस मामले मे मुकदमा दर्ज क़र जांच शुरू क़र दी गई है।