दादूपुर गोविन्दपुर फायरिंग कांड में बड़ा अपडेट: फरार आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत, पुलिस जांच जारी

हरिद्वार। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर में हुई फायरिंग की घटना को लेकर दर्ज मुकदमे में एक बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। मामले में नामजद फरार आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने अग्रिम राहत देते हुए फिलहाल इन आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिससे पुलिस कार्रवाई को अस्थायी विराम लगा है।
गौरतलब है कि दिनांक 30 दिसंबर 2025 को ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर में हुई फायरिंग की घटना के संबंध में वादी शाकिर पुत्र इस्लाम की तहरीर पर कोतवाली रानीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि नामजद आरोपी एक राय होकर गाड़ियों से आए, लाठी-डंडों और तमंचों से लैस थे तथा वादी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर गाली-गलौच और धमकी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से 315 बोर के दो खोखा कारतूस बरामद किए थे और इसी मामले में एक आरोपी अर्श पुत्र अलीम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
हालांकि, मुकदमे में नामजद अन्य आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे। अब इन फरार आरोपियों ने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां से उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल इनकी गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
जांच अधिकारी उप निरीक्षक विकास रावत का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर केस को मजबूत किया जाएगा और आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है, वहीं पीड़ित पक्ष न्याय की उम्मीद लगाए हुए है।



