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नए कानून के तहत गिरफ्तारी न पाए जाने पर मजिस्ट्रेट ने किया रिमांड रिफ्यूज!

प्रदेश ही नहीं देश का बना पहला मामला, आरोपी को किया रिहा...

देहरादून। प्रदेश मे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 का पालन ना होने के कारण रिमांड स्वीकार न करने का पहला मामला सामने आया। मामले मे प्रभारी सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट किच्छा जनपद उधमसिंहनगर ने अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी का रिमांड स्वीकार नहीं किया। साथ ही 20 हज़ार के बंधपत्र प्रस्तुत करने के बाद आरोपी को रिहा करने के आदेश जारी क़र दिए।

फ़ाइल फोटो।

जानकारी के अनुसार जनपद उधमसिंहनगर के थाना पुलभट्टा पुलिस ने बीते 01 जुलाई को 12 बोर के तमंचे और कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद 02 जुलाई को विवेचक द्वारा प्रभारी सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट किच्छा जनपद उधम सिंह नगर की कोर्ट मे गिरफ्तार आरोपी की रिमांड शीट दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए प्रभारी सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट किच्छा जनपद उधम सिंह नगर ने मामले मे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 का पालन ना होने के कारण आरोपी की रिमांड को अस्वीकार क़र दिया गया। साथ ही आरोपी नदीम सैफी पुत्र इरशाद अहमद नि. नूरी मस्जिद, थाना किच्छा, उधमसिहनगर को 20 हज़ार के बंधपत्र प्रस्तुत करने के बाद रिहा करने के आदेश जारी क़र दिए।

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