पीड़िता की जन्मतिथि बदलने में फंसे हेड मास्टर, सीजेएम कोर्ट ने प्रधानाचार्य सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के दिए आदेश
सत्र न्यायालय में अधिवक्ता अखलाक अहमद की दमदार पैरवी से सामने आया सच, पीड़िता को बंधी इंसाफ की आस
हरिद्वार: थाना खानपुर क्षेत्र स्थित जोगावाला राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ कुटरचित दस्तावेज बना नाबालिग की जन्मतिथि को बदलने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संगीता आर्य की अदालत ने मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए हैं। बता दें कि नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाने वाले आरोपी मेहताब पर दर्ज मुकदमे में विवेचना में कुछ तो कोर्ट में उससे ठीक अलग जन्मतिथि बताने को लेकर नाबालिग लड़की के पिता द्वारा कोर्ट में आरोपी प्रधानाचार्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने हेतु 156(3)के अंतर्गत शिकायती पत्र दिया गया था जिस पर अधिवक्ता अख़लाक़ अहमद की मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने प्रधानाचार्य समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए है।
जानकारी के अनुसार जोगावाला निवासी तसव्वर अली की नाबालिग पुत्री को मेहताब पुत्र इरशाद अपने साथियों के साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया था जिस पर पीड़ित पिता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। जानकारी के अनुसार मुकदमे की विवेचना को लेकर जब विवेचना अधिकारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोगावाला पहुँचे तो पता चला कि नाबालिग का नाम एसआर रजिस्टर्ड में संख्या 506 पर दर्ज है जिसकी जन्मतिथि 8/12/2007 है। परंतु प्रधानाचार्य द्वारा विपक्ष को सूचना के अंतर्गत बताया गया कि तसव्वर की पुत्री का नाम रजिस्टर में दो जगह दर्ज है जिसमे एक 506 संख्या है जबकि दूसरी 264 है। रजिस्टर्ड संख्या 264 में नाबालिग की जन्मतिथि 2007 की जगह 01/01/2002 है। जिसके बाद नाबालिग के पिता ने अधिवक्ता अख़लाक़ अहमद के माध्यम से कोर्ट में 156(3) के आधार पर शिकायती पत्र देते हुए कोर्ट को बताया कि प्रधानाचार्य संदीप कुमार व मेहताब के रिश्तेदार अतीक अहमद पुत्र नफीस, वसीम अहमद पुत्र ताहिर हसन द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर आरोपी को बचाने की कौशिक की जा रही है। जिसमे प्रधानाचार्य के मिले होने की बात भी की गई है। मामले की मजबूत पैरवी कर रहे अधिवक्ता अखलाक अहमद द्वारा कोर्ट में पीड़ित की बात को मजबूत तरीके से रखे जाने पर तो कोर्ट ने प्रधानाचार्य समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश जारी कर दिए। जिसके बाद खानपुर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी गई है।