अवैध वसूली में फंसे चर्चित अधिवक्ता को हाईकोर्ट से नही मिली राहत, अपराधिक रिकॉर्ड आया सामने तो याचिका ली वापस
हरिद्वार। बलात्कार के मुकदमे में फसाने की धमकी देकर अवैध वसूली करने के आरोप में फंसे रुड़की के चर्चित अधिवक्ता को उच्च न्यायालय नैनीताल से भी राहत नहीं मिल सकी है। अगरतलब है कि जनपद के थाना खानपुर में एक व्यक्ति द्वारा रुड़की के चर्चित अधिवक्ता सहित एक युवती व अन्य दो लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 168/23 धारा 388, 120बी दर्ज कराया था। जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय नैनीताल में गिरफ्तारी पर स्टे के लिए याचिका लगाई थी परंतु चर्चित अधिवक्ता का अपराधिक रिकॉर्ड सामने आने पर उच्च न्यायालय में फजीहत होती देख चर्चित अधिवक्ता ने अपनी याचिका वापस लेने में ही भलाई समझी। गौरतलब है कि खाना खानपुर में दर्ज एक्सटॉर्शन के मुकदमे में फंसे रुड़की के चर्चित अधिवक्ता के खिलाफ इससे पूर्व भी जनपद के थाना गंग नहर में चार आपराधिक मुकदमे दर्ज चले आते हैं,जिनमे एक्सटॉर्शन सहित बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में अधिवक्ता के खिलाफ पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है। जिसकी जानकारी स्टे के लिए दायर याचिका में सामने आने पर उच्च न्यायालय में फजीहत होते देख थाना कानपुर में दर्ज मुकदमे में आरोपी अधिवक्ता के कौंसिल ने याचिका वापस ले ली। अपराधिक रिकॉर्ड सामने आने पर चर्चित अधिवक्ता को लेकर रुड़की, हरिद्वार सहित उच्च न्यायालय नैनीताल के अधिवक्ताओं में भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।