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पिता – पुत्र के ठग गैंग से जुड़े वालिया की जमानत भी खारिज

हरिद्वार।बागपत में सक्रिय हरिद्वार के ठग गैंग से जुड़े आरोपी को बागपत सत्र न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। हरिद्वार के पिता पुत्रों की जोड़ी को बागपत के खेकड़ा कोतवाली में दर्ज मुकदमे में भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन पिता पुत्र के गैंग से जुड़े एक आरोपी की जमानत बीते दिन बागपत के सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक की अदालत ने खारिज कर दी। डीजीसी राहुल नेहरा ने बताया कि बसी गांव निवासी संदीप शर्मा ने अशोक शर्मा और उसके पुत्र नितिन शर्मा निवासी जगजीतपुर हरिद्वार के विरुद्ध वर्ष 2022 में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें जांच के दौरान राजेश वालिया निवासी जगजीतपुर का नाम प्रकाश में आया था, अब न्यायालय ने राजेश वालिया की जमानत को बीते दिनों खारिज कर दिया है। जमानत खारिज होने के बाद यह साफ हो गया है कि पिता पुत्र के ठग गैंग से जुड़े राजेश वालिया को भी अब जेल की सैर करनी पड़ सकती है।

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