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कामयाबी:वन विभाग और उत्तराखंड STF की बड़ी कार्यवाही,हाथी दांत सहित तस्कर दबोचा!

अहसान अंसारी
हरिद्वार।मंगलवार को उत्तराखण्ड एसटीएफ एवं वन विभाग की टीम द्वारा डब्ल्यूसीसीबी दिल्ली की सूचना पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 01 वन्य जीव तस्कर को खानपुर रेंज थाना बुग्गावाला क्षेत्र से गिरप्तार किया गया है।गौरतलब है कि देश में वन्यजीव अंगो की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधियों की रोकथाम व धरपकड़ हेतु उत्तराखंड एसटीएफ एवं वन विभाग द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में एसटीएफ एवं वन विभाग की टीम द्वारा जनपद हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र में वन्यजीव तस्करी की सूचना मिलने पर 01 वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद हाथी दांत (जिनकी लम्बाई 22 इंच लगभग ओर गोलाई 9 इंच, वजन 2.400 किलोग्राम) बरामद किए गए।
हाथी एवं हाथी के अंगों (यथा-दांत) आदि को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की पहली अनुसूची 1 (Schedule-1) में रखा गया है। इसका शिकार करना एक गम्भीर अपराध है, पकड़े गये तस्कर के विरुद्ध थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (Wildlife Protection Act 1972) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
उत्तराखण्ड एसटीएफ एवं वन विभाग की टीम के अनुसार आरोपी से पूछताछ एवं उक्त प्रकरण की गहनता से छानबीन की जा रही है एवं यदि उक्त प्रकरण में अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता मिलती है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम
1- गुलाम हसन उर्फ शमशेर पुत्र मुनीर आलम निवासी ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार। (उम्र 35 वर्ष)
2- अभियुक्त के पास से बरामदगी का विवरण- 01 हाथी दांत ( लम्बाई 22 इंच और गोलाई 9 इंच, वजन 2.400 किलो ग्राम) ।

वन विभाग द्वारा अपील
प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा सर्वसाधारण से अपील की जाती है कि वन्यजीवों एवं वन्यजीवों के अंगो की तस्करी वन अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत आता है, जो कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति उक्त अवैध गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो उसकी सूचना वन विभाग अथवा निकट वन चौकी को देने का कष्ट करें।

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