आरोप: काम सिखाने के नाम पर तनिश मेटल हाउस कंपनी के सुपरवाइजर ने युवक के साथ किया कुकर्म!
एडवोकेट अख़लाक़ अहमद की दमदार पैरवी के चलते कोर्ट ने दिए मुकदमे के आदेश...
हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से एक युवक के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। तनिश मेटल हाउस कंपनी का सुपरवाइजर युवक को कम्पनी मे काम सिखाने के नाम पर उस के साथ कुकर्म करता रहा। आरोप है कि युवक के विरोध करने पर कंपनी सुपरवाइजर युवक को जातिसूचक शब्द कहकर प्रताड़ित करता रहा और जान से मारने की धमकी भी देता रहा। वही, एडवोकेट अख़लाक़ अहमद की दमदार पैरवी के बाद सत्र न्यायधीश हरिद्वार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रानीपुर पुलिस को मामले मे मुकदमे के आदेश जारी किये है।
जानकारी के अनुसार रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़मीरपुर निवासी युवक ने कोर्ट मे प्रार्थना पत्र दाखिल क़र बताया कि वह मुलरूप से मेरठ का निवासी है। वह और उसका छोटा भाई काम की तलाश मे हरिद्वार आए और यहां उनकी पहचान तनिश मेटल हाउस कंपनी के सुपरवाइजर राम कुमार से हुई। राम कुमार उसके छोटे भाई को काम सिखाने के नाम पर फैक्ट्री ले गया और उसके साथ कुकर्म करता रहा। आरोप है कि आरोपी राम कुमार युवक के छोटे भाई के विरोध करने पर उसको जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित करने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। युवक के ज़ोर देने पर ज़ब यह बात उसके छोटे भाई ने बताई तो उसने मामले की शिकायत रानीपुर पुलिस को की। जिसके बाद युवक ने कोर्ट मे प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई। वही, मामले मे एडवोकेट अख़लाक़ अहमद की दमदार पैरवी के बाद सत्र न्यायधीश हरिद्वार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रानीपुर पुलिस को मामले मे मुकदमे के आदेश जारी किये है।