हरिद्वार

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की सख्ती — ग्राम प्रधान निलंबित

हरिद्वार। लक्सर विकासखंड की ग्राम पंचायत अकौढ़ा खुर्द उर्फ अकौढ़ा मुकर्मतपुर के ग्राम प्रधान को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सीसी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री की शिकायत और बार-बार निर्देशों के बावजूद पंचायत अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण की गई है।

जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए थे। हालांकि, ग्राम प्रधान द्वारा दो बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इसे उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 133 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।

जिलाधिकारी के आदेश में उल्लेख किया गया है कि अधिनियम की धारा 138 (1) के तहत, जब कोई प्रधान अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनाचार का दोषी पाया जाए या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करे, तो उसे अंतिम जांच तक निलंबित किया जा सकता है।

इसी क्रम में ग्राम प्रधान को कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, अभिलेख न प्रस्तुत करने और नियमों की अवहेलना के आरोप में निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान पंचायत के कार्य तीन निर्वाचित सदस्यों की समिति को सौंपे जाएंगे।

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